मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार 7 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी-बूटियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन का निर्णय लिया जा सकता है। इससे वन क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।
नई उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 में सबसे अहम प्रावधान भुगतान की समय सीमा को लेकर है। जिसके तहत अब हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। पुरुष व महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य की समान मजदूरी होगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले….
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (GST) संशोधित अध्यादेश को मंजूरी।
- हाईकोर्ट नैनीताल के लिए हल्द्वानी के गौलापार में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी।
- जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को उत्तराखंड में लागू करने की मंजूरी।इससे योजनाओं का हस्तांतरण किया जा सकेगा।
- उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी सहकारी समिति का सदस्य बन सकेगा।
- गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया जाएगा।
- उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी दी गई। इससे नियोजक और कर्मकार के बीच संबंध बेहतर बनाने तथा शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
- शिकायत समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है।
- छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर देने का प्रावधान किया गया है।
- वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी।



