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शराब की ओवर रेटिंग करने वालों का होगा लाइसेंस निरस्त

धामी सरकार ने राज्य की नई आबकारी नीति 2025 में डिपार्टमेंटल स्टोर में अधिकतम खुदरा मूल्य को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ओवर रेटिंग की शिकायत पर लाइसेंस निरस्त करने का भी प्रावधान शामिल किया गया है।

सरकार की कोशिश है कि शराब की बिक्री पर और अधिक नियंत्रण किया जा सके। इसी के मद्देनजर शराब की उप-दुकानों और मेट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। वहीं नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4439 करोड़ रुपये का लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है।

आबकारी नीति-2025 में जनसाधारण को मदिरा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाने के विशेष अभियान चलाने का प्राविधान किया गया है। नई आबकारी नीति प्रदेश में आर्थिक सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

 

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