
उत्तराखंड शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तय किया है कि शादी-विवाह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आवेदनकर्ता को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा और शादी के कार्ड समेत आधार कार्ड के साथ शपथ पत्र संलग्न करते हुए 10 दिन पहले आवेदन करना होगा।
सविन बंसल के निर्देश पर देहरादून नगर क्षेत्र में जिला पूर्ति कार्यालय, सभी तहसीलों के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक कार्यालयों में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से अस्थायी रूप से सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें उपयोग के बाद वापस करना होगा।
प्रशासन ने छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को राहत देने के लिए पांच किलो गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि व्यावसायिक और छोटे सिलिंडरों की आपूर्ति बढ़ाई जाए ताकि जरूरतमंदों को दिक्कत न हो।
जिला प्रशासन में सभी आवेदनकर्ताओं से अनुरोध किया कि विवाह समारोह से 10 से 12 दिन पहले संबंधित कार्यालय में आवेदन करें, जिससे समय से संबंधित गैस एजेंसियों को निर्देश दिए जा सके।



