
उत्तराखंड में धामी सरकार ने प्रदेश में पीएनजी और सीएनजी पर लगने वाले वैट को कम करने का फैसला किया है। उत्तराखंड में पीएनजी पर मूल्य वर्धित कर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और सीएनजी पर मूल्य वर्धित कर 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
उत्तराखंड में प्राकृतिक गैस पर VAT के रूप में भारी कर लगाया जा रहा था। जिसके चलते न केवल आम लोगों को प्राकृतिक गैस के लिए महंगे दाम देने पड़ रहे थे, बल्कि औद्योगिक इकाइयां भी इसके कारण काफी ज्यादा टैक्स चुका रही थी।
पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस और सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन दोनों ही प्राकृतिक गैस में लगने वाले VAT में कटौती की गई है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल राज्य में नेचुरल गैस पर वैट की दर क्रमश 10 और 4 प्रतिशत है, जबकि सीएनजी पर उत्तर प्रदेश में यह कर 12.50% है और हिमाचल में 13.75% है।