
प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में धामी सरकार ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। जिसके तहत सोमवार को बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को मंजूरी मिल गई।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का वेबपोर्टल 21 जनवरी को पहली बार प्रदेशभर में एक साथ उपयोग में आएगा। इसके बाद यूसीसी को लागू किया जा सकता है। मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में यूसीसी पोर्टल पर लॉगइन करेंगे। उसके जरिये विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत आदि सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे।
प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता को इसी माह लागू करने की प्रतिबद्धता बार-बार दोहरा चुकी है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा।
- नागरिकों को विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार के अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप, लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति के रजिस्ट्रेशन हेतु उक्त नियमावली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफार्म की व्यवस्था का प्रावधान करते हुए पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे प्रत्येक नागरिक अपने मोबाईल के माध्यम से घर पर बैठे-बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
- नागरिकों हेतु रजिस्ट्रेशन की सुविधा को सरल एवं सुगम बनाये जाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) को अधिकृत किया गया है।
- पर्वतीय / दूर-दराज क्षेत्रों में जहां पर इन्टरनेट सुविधाओं की पहुंच नहीं है, कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) के एजेण्ट घर-घर जाकर नागरिकों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सब-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही ग्रामीण नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो सके।
- UCC में रजिस्ट्रेशन की सुविधा को सरल एवं सुचारू बनाने के लिए आधार से रजिस्ट्रेशन का भी विकल्प दिया गया है।
- रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपने आवेदन को ई-मेल एवं SMS के माध्यम से ट्रेक कर सकते हैं।
- नियमावली के अन्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों के पंजीकरण हेतु भी व्यवस्था की गयी है।