
उत्तराखंड शासन के कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुपालन को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। अब कोई भी राज्य कर्मचारी 5 हजार रुपए से अधिक की संपत्ति या सामान बिना पूर्व सूचना के नहीं खरीद सकेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं।
मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की ओर से सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम से या परिवार के नाम से जमीन की खरीद तभी कर सकेगा जबकि उसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे।
विवरण में ये भी बताना होगा कि यह संपत्ति किस तरीके से अर्जित की गई है। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी कर्मचारी अपने अधिकार को बताए बिना इस तरह की खरीद नहीं कर सकेगा