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देहरादून में अल्ट्रासाउंड व रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए सख्त नियम लागू, बिना मानक नहीं मिलेगी अनुमति

देहरादून में अल्ट्रासाउंड व रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों पर जिला प्रशासन ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब किसी भी सेंटर को तभी अनुमति मिलेगी जब वह जनसुरक्षा से जुड़े सभी तकनीकी और कानूनी मानकों पर पूरी तरह खरा उतरेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अल्ट्रासाउंड, क्लीनिक, अस्पताल और रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों के पंजीकरण या नवीनीकरण में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी।
पिछले छह माह से जिला प्रशासन केवल उन्हीं केंद्रों को अनुमति दे रहा है जो तय मानकों का पालन कर रहे हैं।

अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम का अनुपालन भी अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण अथवा नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिनमें स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा (बिल्डिंग सेफ्टी), अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) के प्रमाण पत्र, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की वैध व्यवस्था एवं प्रमाण पत्र एवं सीवेज ट्रीटमेंट की अनिवार्य व्यवस्था के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी प्रस्तुत करनी होगी।

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