उत्तराखंडनैनीताल

नैनीताल में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, नगर पालिका ने आरोपी को घर तोड़ने का दिया नोटिस, हाईकोर्ट से बड़ी राहत

नाबालिग लड़की से दुष्‍कर्म के आरोपी 65 वर्षीय मोहम्मद उस्मान को उत्‍तराखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।  नगर पालिका की ओर से उस्मान को जारी अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस को वापस लिया जाएगा। जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 6 मई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, किसी भी अतिक्रमण को हटाने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन नगर पालिका ने उस्मान को सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया। वकील ने यह भी बताया कि उस्मान अभी जेल में है। इसलिए, वह खुद अतिक्रमण नहीं हटा सकता।

ये मामला सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया था। लोगों ने न सिर्फ हंगामा भी किया, बल्कि कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की थी। इस घटना के विरोध में कल नैनीताल बंद भी रहा था। वैसे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में नैनीताल नगर पालिका ने आरोपी के घर को अवैध बताते हुए तोड़ने का नोटिस दिया था। जिस पर आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।

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