उत्तराखंडदेहरादून

उत्तराखंड में ड्राई डे घोषित: 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें

उत्तराखंड राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले यानी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में वाणिज्यिक व निजी संस्थान व भवन में शराब व मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान दिवस से 48 घंटे पहले व मतदान समाप्ति तक, यानी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल शराब की दुकानें बंद रहेगी। मतगणना के दिन यानी चार जून को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, दुकान आदि में भी शराब या अन्य मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

प्रदेश में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान से 48 घंटे से पहले से लेकर मतदान समाप्त होने की अवधि तक शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में वाणिज्यिक व निजी संस्थान व भवन में शराब व मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

प्रदेश के 12892 बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाता लोकसभा चुनाव में घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सुविधा का फायदा उठाते हुए 85 वर्ष से अधिक आयु के 9993 मतदाताओं और 2899 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से ही पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान करने का आवेदन किया है। पांच अप्रैल से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक चलेगी। द्वितीय चरण 13 अप्रैल से शुरू किया जाएगाबुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व 85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

Related Articles

Back to top button