
प्रदेश में अब एक अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरु होने पर कक्षा एक में बच्चे के प्रवेश के लिए छह वर्ष की आयु पूरी होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। एक जुलाई तक छह वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक होगा। इसके लिए शिक्षा के अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन किया है।
उत्तराखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन किया गया है। यह नियमावली शैक्षिक सत्र 2025-26 से प्रभावी होगी। अभी तक पहली कक्षा में दाखिले के लिए एक अप्रैल तक छह साल की आयु पूरी होने का नियम था। इस कारण वे अभिभावक परेशान थे, जिनका बच्चा दो-तीन महीने के अंतर से दाखिले से वंचित रह गया।
यह मसला राज्य बाल आयोग के समक्ष भी उठा था। आयोग अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने शिक्षा महानिदेशक को नियमों को लेकर फिर से विचार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार ने दाखिले की आयु सीमा पूरे तीन महीने और बढ़ा दी है, ताकि अभिभावकों की कुछ दिन या कुछ सप्ताह को लेकर शिकायतें बाकी न रहें।