उत्तराखंडनैनीताल

सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दो FIR मामलों में गिरफ्तारी पर रोक

भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून जिले में दर्ज चार एफआईआर में से दो पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। मंगलवार को भी कोर्ट ने मुकदमों में भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर दर्ज चारों मुकदमों में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने पूर्व विधायक राठौर पर दर्ज दो अन्य मुकदमों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की।

मामले के अनुसार बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के झबरेड़ा, बहादराबाद और देहरादून की नेहरू कॉलोनी, डालनवाला में यह कह कर एफआईआर दर्ज की गई थी प्राथमिकी में कहा गया था कि भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की छवि खराब करने के लिए फेसबुक सहित अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म में आडियो व वीडियो वायरल किया गया है। जिसकी वजह से उनकी छवि धूमिल हो रही है।

याचिका में पूर्व विधायक ने कहा कि उनाकी ओर से इंटरनेट मीडिया में दुष्यंत के विरुद्ध दुष्प्रचार नहीं किया जा रहा है, लिहाजा गिरफ्तारी पर रोक लगाने व दर्ज मुकदमों को निरस्त करने की प्रार्थना की थी। कोर्ट ने शिकायकर्ताओं को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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