उत्तराखंडदेहरादून

धामी कैबिनेट में अग्निवीरों के हित में लिए कई अहम निर्णय, 10% क्षैतिज आरक्षण, धर्मांतरण कानून में सजा बढ़ाकर 14 साल की गई

उत्तराखंड धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान सरकार ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

अब अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा होने पर समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों की आयु में छूट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके साथ ही फैसला लिया गया है कि सिडकुल के 5 प्रतिशत काम उत्तराखंड के लोगों को दिए जाएंगे, जिसका लाभ उत्तराखंड मूल के औद्योगिक संस्थानों के अभ्यर्थियों को मिलेगा।

सरकार की मानें तो साल 2026 में करीब 850 अग्निवीर रिटायर होकर वापस आएंगे। जिन्हें इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने पर भी सहमति बनी। सहकारिता सेवा मंडल नीति को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। जिससे सहकारी संस्थाओं के संचालन और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

1.अग्निवीरों को पुलिस, गृह और फॉरेस्ट विभाग में 10% क्षैतिज आरक्षण
2.आयु सीमा में भी छूट
3.धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त
4.सहकारिता सेवा मंडल नीति को मंजूरी
5.उद्योग निर्माण में नए प्रस्तावों को हरी झंडी

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