राष्ट्रीय शिक्षा नीती के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के अलावा विद्यार्थीयों की प्रवेश आयु में भी बदलाव किया गया है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थीयों का 6 वर्ष का होना अनिवार्य है। इस बदलाव की जानकारी साझा करते हुए शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने बुधवार को उत्तराखण्ड निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियमावली की अधिसूचना जारी की। इस नियमावली के अंतर्गत कक्षा एक में प्रवेश लेने वाले छात्रों की आयु की स्पष्ट जानकारी दी गई है।
उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024 है।यह आगामी शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रवृत्त होगी।
उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011″ में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 2 के उपनियम (1) के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्ः बच्चे” से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए बच्चे” से 6 से 18 आयु वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो।